Friday, 16 March 2018

हाईकोर्ट में 10832 अध्यापक भर्ती को चुनौती सुनवाई 29 मार्च को


इलाहाबाद विधि संवाददाता हाईकोर्ट ने 10832 सहायक अध्यापक भर्ती के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए 29 मार्च की तारीख लगाई है। कोर्ट ने भर्ती को याचिका के निर्णय पर निर्भर करार दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने इलाहाबाद के सत्येन्द्र कुमार दुबे की याचिका पर दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता एमडी सिंह शेखर ने बहस की। याची का कहना है कि राज्य सरकार ने इससे पहले छह हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इसके तहत 70 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत्त अध्यापकों की नियुक्ति की जानी थी। जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके बाद 9342 पद विज्ञापित किए गए। क्वालिटी प्वाइंट अंकों से नियुक्ति की इस प्रक्रिया को चुनौती दी गई। इस भर्ती पर भी रोक लग गई। इसके बाद आठ मार्च 2018 को 10832 सहायक अध्यापकों की भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है जिसे इस याचिका में चुनौती दी गई है।





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