Sunday, 25 February 2018

SHIKSHAMITRA : शिक्षामित्रों को भर्ती में रिक्त पदों पर नियुक्ति का आदेश : हाईकोर्ट


इलाहाबाद विधि संवाददाता हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन रद्द होने के बाद उनका गणित विज्ञान के सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त पदों पर नियुक्ति देने का आदेश दिया है। बलिया के नूर हसन मंसूरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने दिया। याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि याची की आरंभिक नियुक्ति शिक्षा मित्र के पद पर हुई थी। इसके बाद सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित कर लिया गया। इसी बीच 16448 सहायक पद के लिए विज्ञापन जारी हुआ। याची टीईटी उत्तीर्ण होने और अन्य अर्हताएं रखने के लिए कारण उक्त चयन में शामिल हुआ और चयनित कर लिया। चयन प्रक्रिया को लेकर मामला कोर्ट में विचाराधीन था। इसलिए याची ने 16448 सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्ति नहीं ली।सुप्रीमकोर्ट ने शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन रद्द कर दिया। इसके बाद याची ने 16448 सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्ति देनेके लिए आवेदन किया। मगर बेसिक शिक्षा विभाग ने उसका प्रत्यावेदन यह कहकर निरस्त कर दिया कि नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर ज्वाइन न करने के कारण अब उसे नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। नई सरकार ने 23 मार्च 2017 को अगले आदेश तक के लिए सभी चयन प्रक्रिया रोक दी। हाईकोर्ट ने तीन नंबर 2017 को यह रोक समाप्त कर दी गई। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि याची ने आवेदन करने में विलंब किया है।




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