Wednesday, 7 February 2018

शिक्षिकाओं के अंतरजनपदीय स्थानांतरण का रास्ता साफ


इलाहाबाद विधि संवाददाताप्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रही अध्यापिकाओं के अंतरजनपदीय स्थानांतरण का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के पांच फरवरी और छह फरवरी को जारी शासनादेश को मंजूरी देते हुए आनलाइन आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि तबादलों में पूरी पारदर्शिता बरती जाए और अंतरजनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि कोई अधिकारी इसका उल्लंघन करता है तो वरिष्ठ अधिकारी उस पर कार्रवाई करें। विभा कुशवाहा, रीना यादव सहित 1700 यचिकाओं को निस्तारित करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने दिया। याचिका पर अधिवक्ता इंदराज सिंह, सीमांत सिंह, विभू राय सहित कई वकीलों ने पक्ष रखा। प्रदेश सरकार की ओर से छह फरवरी को बेसिक शिक्षा सचिव द्वारा शासनादेश का हवाला देकर कहा गया कि सरकार ने महिलाओं के अंतरजनपदीय तबदाले हेतु आन लाइन आवेदन स्वीकार करने का निर्णय लिया है। कोई भी अध्यापिका जो बेसिक शिक्षक परिस्थिति में आती है। ऐसी अध्यापिका अपने पति के तैनाती वाले जिले या ससुराल के जिले में स्थानांतरण हेतु आवेदन कर सकती है। अध्यापिकाओं पर पांच वर्ष की न्यूनतम तैनाती की शर्त लागू नहीं होगी। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए अध्यापिकाओं के आन लाइन आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया है।





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