इलाहाबाद विधि संवाददाताउच्च प्राथमिक विद्यालयों में 32022 अशंकालिक अनुदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ न करने पर हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव बेसिक, निदेशक बेसिक और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद को अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इन सभी को तीन नवंबर 2017 को जारी हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर स्पष्टीकरण मांगा है। दीपिका सिंह और अन्य की अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा सुनवाई कर रहे हैं। याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह के मुताबिक नियुक्ति का शासनादेश 2016 जारी किया गया था। नियुक्ति प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई। इस बीच प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है और नई सरकार ने 23 मार्च 2017 के आदेश से प्रदेश में जारी सभी नियुक्तियों पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने तीन नवंबर 2017 को नीरज कुमार और अन्य समेत तमाम याचिकाओं पर निर्णय देते हुए 23 मार्च 2017 का आदेश रद्द कर दिया।
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Saturday, 10 February 2018
32022 अशंकालिक अनुदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ न करने पर हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव बेसिक को नोटिस जारी
इलाहाबाद विधि संवाददाताउच्च प्राथमिक विद्यालयों में 32022 अशंकालिक अनुदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ न करने पर हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव बेसिक, निदेशक बेसिक और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद को अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इन सभी को तीन नवंबर 2017 को जारी हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर स्पष्टीकरण मांगा है। दीपिका सिंह और अन्य की अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा सुनवाई कर रहे हैं। याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह के मुताबिक नियुक्ति का शासनादेश 2016 जारी किया गया था। नियुक्ति प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई। इस बीच प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है और नई सरकार ने 23 मार्च 2017 के आदेश से प्रदेश में जारी सभी नियुक्तियों पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने तीन नवंबर 2017 को नीरज कुमार और अन्य समेत तमाम याचिकाओं पर निर्णय देते हुए 23 मार्च 2017 का आदेश रद्द कर दिया।
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