Tuesday, 19 December 2017

LT GRADE TEACHER 2012 :एलटी ग्रेड टीचरों की भर्ती तीन माह में पूरी करने का हाईकोर्ट का निर्देश



इलाहाबाद. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजकीय विद्यालयों में एल.टी.ग्रेड के 1425 टीचरों की भर्ती संबंधित विषय की परास्नातक डिग्री को क्वालिटी प्वाइंट अंक देकर तीन माह में चयन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि क्वालिटी प्वाइंट अंक उसी विषय की डिग्री पर दिया जा सकता है जिस विषय के अध्यापकों की भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था।
कोर्ट ने कहा कि विज्ञापित विषय से इतर दूसरे विषय की परास्नातक डिग्री पर क्वालिटी प्वाइंट अंक देने का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि यह व्यवस्था भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों में से योग्यतम अभ्यर्थी के चयन के लिए अपनायी गयी है ताकि संबंधित विषय को पढ़ाने वाले योग्य टीचर नियुक्त हो सके और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। कोर्ट ने एल.टी. ग्रेड के सहायक टीचरों की भर्ती में संबंधित विषय के परास्नातक डिग्री को ही क्वालिटी प्वाइंट अंक देने को सही माना है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एस.पी.केशरवानी ने रविन्द्रबाबू श्रीवास व अन्य सहित दर्जनों याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा है कि विज्ञापित विषय से इतर विषय की डिग्री को क्वालिटी प्वाइंट अंक देना शासनादेश की गलत व्याख्या करना है। याचिका पर अधिवक्ता विभू राय ने बहस की तथा टीचरों के भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने की मांग की। मामले के अनुसार प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में एल.टी.ग्रेड टीचरों के 1425 पदों की भर्ती के लिए 2012 में विज्ञापन निकाला गया। जिसमंे परास्नातक डिग्रीधारकों को क्वालिटी प्वाइंट अंक देने की व्यवस्था की गयी किन्तु इसकी गलत व्याख्या करते हुए इतर विषय के परास्नातकों को अंक दिये गये। कई को नियुक्ति पत्र जारी हो गया। कोर्ट ने नियुक्ति पर रोक लगा दी थी और चयनित को ज्वाइन करने से रोक दिया गया।
बकाया वेतन व परिलाभों के भुगतान का निर्देश
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संयुक्त निदेशक अभियोजन की सेवा निवष्त्ति के बाद पिछली तिथि से पांचवां वेतन आयोग की रिपोेर्ट लागू होने के बावजूद वेतन पुनरीक्षित करने से इंकार करने के निदेशक पेंशन के आदेश को रद्द कर दिया है। याची 31 जनवरी 97 को सेवानिवष्त्त हुआ। इसके बाद पांचवां वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की गयी। जिसे एक जनवरी 96 से लागू किया गया। कोर्ट ने कहा कि अन्य संयुक्त निदेशकों के समान याची को भी बढ़ा हुआ वेतनमान पाने का हक है। इन्कार करना उसके साथ भेदभाव करना है। कोर्ट ने याची को बकाये वेतन के साथ सेवाजनित समस्त परिलाभों का भुगतान तीन माह में करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति रणविजय सिंह तथा न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की खण्डपीठ ने विजय शंकर दूबे की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याचिका में निदेशक पेंशन के 30 नवम्बर 2012 के आदेश को चुनौती दी गयीगया था। याचिका में ब्याज सहित पुनरीक्षित वेतनमान तय कर बकाया वेतन व पेंशन वृद्धि की मांग की गयी थी। याची को सेवानिवृत्त होने के कारण वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत लाभ देने से इंकार कर दिया

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