
अब यूपी में हल्ला करने से किसी को भी नौकरी नहीं मिलेगी चाहे बीटीसी हो या शिक्षामित्र। 25 जुलाई के आदेश के अनुसार पहले अंतरिम आदेश का पालन होगा, उसके बाद ही कोई नयी भर्ती हो सकेगी।
सरकार को हर हाल में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का पालन करना होगा नहीं तो कोई भर्ती पूरी नही होगी और कोर्ट में फसी रहेगी।
68500 भर्ती भी सरकार के अनुसार ही होगी और लिखित परीक्षा हर अभ्यर्थी को देनी होही। अब यदि और हल्ला हुआ तो पासिंग मार्क भी अनिवार्य हो सकते है।
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