Saturday, 25 November 2017

हाईकोर्ट : मदरसा बोर्ड वाले भी डाक सेवक के लिए योग्य : आवेदन के लिए दें 10 दिन की छूट


इलाहाबाद विधि संवाददाताइलाहाबाद हाईकोर्ट ने डाक विभाग को मदरसा बोर्ड से मुंशी, मौलवी व आलिम करने वालों को ग्रामीण डाक सेवक भर्ती में शामिल करने के लिए संबंधित वेबपोर्टल पर व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन आवेदन के विकल्प में मदरसा बोर्ड को शामिल करते हुए वहां के अध्यर्थियों को आवेदन में 10 दिन की छूट दी जाए।यह आदेश न्यायमूर्ति एसआरएस मौर्य ने फरुखाबाद के अजयवीर व अन्य की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिया है। याचियों के अधिवक्ता इकबाल हसन व अन्य ने कोर्ट को बताया कि गत 30 अक्तूबर को डाक विभाग के यूपी सर्किल में 3314 ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। यूपी बोर्ड या केंद्र के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल उत्तीर्ण या समकक्ष आवेदन के लिए अर्ह हैं। यूपी मदरसा बोर्ड से मुंशी, मौलवी व आलिम उत्तीर्ण याचियों का कहना है कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन का प्रयास किया लेकिन डाक विभाग की वेबसाइट पर केवल पांच बोर्ड थे। उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त यूपी मदरसा बोर्ड उनमें नहीं है। कहा गया कि यूपी मदरसा बोर्ड राज्य सरकार से मान्यताप्राप्त है और मुंशी, मौलवी व आलिम की डिग्री हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के समकक्ष है। कोर्ट ने याचियों की ओर से प्रस्तुत दलील को स्वीकार करते हुए यूपी सर्किल के चीफ पोस्टमास्टर जनरल व अधिकृत प्राधिकारी भर्ती ग्रामीण डाक सेवक को निर्देश दिया कि मदरसा बोर्ड को आवेदन केपोर्टल में प्रदर्शित कर दस दिन में आवेदन लेने का निर्देश दिया।





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