यदि UPI या इंटरनेट बैंकिंग से पैसा किसी गलत खाते में चला गया है तो तुरन्त 18001201740 टोल फ्री नम्बर पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
यह नम्बर सेव कर लें आप सब
💰 भूलवश गलत खाते में भेजी गई रकम वापस मिलेगी
सुलतानपुर में, ऑनलाइन बैंकिंग (UPI/नेट बैंकिंग) से गलती से गलत खाते में पैसा भेजने की शिकायतें बढ़ रही हैं। साइबर पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है कि अगर गलती से किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाए, तो उसे कैसे वापस पाया जा सकता है।
🚨 पुलिस/RBI द्वारा दी गई सलाह
साइबर थाने के प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार सिंह के अनुसार:
गलती से पैसा किसी और के अकाउंट में जाने पर शिकायत दर्ज करने के लिए RBI की गाइडलाइन का पालन करें।
शिकायत दर्ज करने के लिए टोल फ्री नंबर: 18001201740 पर कॉल करें।
शिकायत करने पर, आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा।
UPI और नेट बैंकिंग से गलत खाता नंबर पर पेमेंट होने पर संबंधित बैंक को टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराने के बाद फॉर्म भरकर जानकारी देनी होगी।
🛡️ साइबर एक्सपर्ट का परामर्श और प्रक्रिया
साइबर एक्सपर्ट ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि अगर उनका बैंक आनाकानी करता है, तो वे सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण गाइडलाइन
बैंक की ज़िम्मेदारी: RBI की गाइडलाइन के अनुसार, अगर पेमेंट गलती से दूसरे ग्राहक के खाते में चली जाती है, तो बैंक की ज़िम्मेदारी है कि वह 48 घंटे में पैसा वापस दिलाए।
मैसेज डिलीट न करें: UPI और नेट बैंकिंग से पेमेंट करने के बाद फ़ोन पर मिलने वाले मैसेज को डिलीट न करें। इन मैसेज में एक P2P (पी2पीएल) नंबर होता है।
शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया (3 दिन के भीतर)
1- शिकायत की ज़रूरत पड़ने पर, गलत ऑनलाइन पेमेंट की सारी जानकारी कॉल पर साझा करें, लेकिन PPBL (या रेफरेंस) मैसेज मिलने का इंतज़ार करें। SMS के माध्यम से शिकायत दर्ज न करें।
2- तीन दिन के अंदर बैंक में जाएँ और अपनी लिखित शिकायत दर्ज करें।
3- शिकायत फॉर्म में ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर (TRN), दिनांक, रकम और जिस गलत खाते में पैसा गया है, उसकी जानकारी ज़रूर भरें।

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